Supreme Court: अनिल देशमुख को मिली जमानत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टली, जाने पूरा मामला

महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को 100 करोड़ के कथित वसूली के मामले में हाईकोर्ट (High Court) से मिली जमानत के खिलाफ CBI की अपील पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई टल गई हैं. अब 23 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी. सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General) के मौजूद न रहने की वजह से यह सुनवाई टली है.
आपको बता दे कि, चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) और जस्टिस पी एस नरसिम्हा (Justice P S Narasimha) की बेंच CBI की याचिका पर सुनवाई कर रही है. सर्वोच्च न्यायालय में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) द्वारा अनिल देशमुख को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की गई है. देशमुख जेल से पहले ही रिहा हो चुके हैं.
CBI 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी.
बता दे कि, इस मामले में 12 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी. साथ ही हाईकोर्ट ने CBI को जमानत के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 10 दिन का समय भी दिया था.
दरअसल नवंबर 2022 में मुंबई (Mumbai) की विशेष अदालत (Special Court) ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. निचली अदालत (Lower Court) के इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जहां से उन्हें जमानत मिल गई और अब CBI ने उनकी जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.